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परीक्षा में हिजाब पहनकर आई महिलाओं को परीक्षा नहीं देने दी तो 231 विद्यार्थियों ने वहीं पर धरना दे दिया-banner
Nidhi Jangir Author photo BY: NIDHI JANGIR 638 | 0 | 2 years ago

परीक्षा में हिजाब पहनकर आई महिलाओं को परीक्षा नहीं देने दी तो 231 विद्यार्थियों ने वहीं पर धरना दे दिया

कर्नाटक: हिजाब विवाद को लेकर 231 मुस्लिम छात्रों ने परीक्षा देने से किया इनकार...

कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अब फिर से हिसाब मामले पर नया मामला सामने आया है। दरअसल, बात यह है कि कर्नाटक में उप्पिनंगाडी में स्थित शासकीय पीयू कॉलेज में परीक्षा के दौरान 231 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने परीक्षाएं देने से मना कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने पर मना है। जानकारी के अनुसार महाविद्यालय में स्टूडेंट्स से कहा गया था कि परीक्षा के दौरान कोई भी हिसाब पहनकर नहीं आएगा। जिसके बाद स्टूडेंट्स ने कॉलेज कैंपस में धरना प्रदर्शन कर दिया।

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मीडिया रिपोर्टर्स की जानकारी के अनुसार कॉलेज अधिकारियों का कहना है कि वे उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं। पीयू कॉलेज के उप निदेशक का कहना है कि कोर्ट के आदेश को मानने वाले स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल नहीं किए जाएंगे। कोर्ट में हिजाब प्रतिबंध के अगेंस्ट 6 स्टूडेंट्स की सिफारिश को खारिज कर दिया गया था।

यह था मामला

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कर्नाटक के मंगलुरू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उप्पिनंगाडी कन्नड़ परीक्षा होनी तय हुई थी। जहां मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन कर आई थी लेकिन उन्हें कॉलेज में परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति के चलते 250 स्टूडेंट्स ने वहीं पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हिजाब पहनकर आई महिलाओं को भी परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाए।

जानकारी की माने तो मुस्लिम नेताओं ने स्टूडेंट्स को समझाया और इसके बाद मुस्लिम स्टूडेंट्स एग्जाम दिए बिना ही अपने घर लौट गए।

याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

उच्च न्यायालय के हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुनाने के बाद, कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी जा रही है इन परिस्थितियों से निपटने के लिए अब सर्वोच्च न्यायालय भी तैयार हो चुका है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की गाइडेंस में छात्रों की तरफ से आए हुए वकील संजय हेगडे द्वारा दी गई दलीलों पर ध्यान दिया कि आने वाली परीक्षाओं के दौरान ऐसे मामले में तुरंत फैसले की जरूरत है।

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