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Kartik Aaryan की फिल्म Naagzilla में 4 करोड़ की हेराफेरी, तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

मुंबई की अदालत ने कार्तिक आर्यन की फिल्म 'नागजिला' के फंड में हेराफेरी के मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Kartik Aaryan की फिल्म Naagzilla में 4 करोड़ की हेराफेरी, तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने फिल्म निर्माता करण जौहर और अभिनेता कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म नागजिला (Naagzilla) के निर्माण के दौरान फंड में हेराफेरी के आरोपी तीन फिल्म प्रोडक्शन अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपियों को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है।

क्या है पूरा मामला

रिपोर्ट के मुताबिक, महावीर जैन फिल्म्स के अकाउंटेंट तुकाराम महादेव सावंत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि फिल्म के निर्माण के दौरान लगभग 3 करोड़ 92 लाख रुपये से अधिक की रकम का गबन किया गया है। जिन तीन आरोपियों की जमानत खारिज हुई है, उनमें साइनिंग ऑथॉरिटी कुलदीप सिंह चंपावत, सर्विस प्रोवाइडर महिपाल करण राठौर और लाइन प्रोड्यूसर शिवकुमार तिवारी शामिल हैं।

बिना बिल और वाउचर के हुआ खर्च

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इन तीनों ने मिलकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया को दरकिनार किया और बिना किसी जरूरी बिल या वाउचर के 3 करोड़ 92 लाख रुपये से ज्यादा का बेहिसाब खर्च दिखाया। इसके अलावा वेंडर के बिल को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और फर्जी बिल तैयार करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं।

अदालत की सख्त टिप्पणी

बुधवार को डिंडोशी कोर्ट के एडिशनल सेशन जज एम मोहिद्दीन ने सुनवाई करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसे प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं जो इन आरोपियों की इस अपराध में संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। अदालत का मानना है कि इस मामले की तह तक जाने और विस्तृत जांच के लिए आरोपियों से कस्टोडियल पूछताछ यानी हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है।

आपको बता दें कि फिल्म नागजिला में कार्तिक आर्यन एक इच्छाधारी नाग की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा कर रहे हैं और यह अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

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