बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान की रेसिडेंसी को लेकर कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुंबई में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन यानी FRRO ने अभिनेता को दूसरा शो-कॉज नोटिस जारी किया है। इस नए नोटिस के जरिए उनके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उनसे 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है कि उनका स्टेटस क्यों न रद्द किया जाए।
क्यों शुरू हुई यह कार्रवाई?
धिकारिक सूत्रों के मुताबिक, FRRO ने खान से औपचारिक जवाब मांगा है, जिसके बाद उनके OCI विशेषाधिकारों को लेकर अगला कदम उठाया जाएगा। यह घटनाक्रम उस आदेश के कुछ दिनों बाद सामने आया है जिसमें अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। यह मामला कथित तौर पर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में इमरान खान के शामिल होने से जुड़ा है, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ एकत्र हुए थे। FRRO का तर्क है कि विदेशी नागरिकों को भारत में राजनीतिक रैलियों या प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती
इस नोटिस में 43 वर्षीय अभिनेता को अमेरिकी नागरिक बताया गया है और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले जारी निर्देश में चेतावनी दी गई थी कि यदि वह तय समय सीमा के भीतर देश नहीं छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इमरान खान ने इस देश छोड़ने के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट याचिका के जरिए चुनौती दी है। उनकी कानूनी टीम ने भारत के साथ उनके लंबे समय के संबंधों का हवाला दिया है और कहा है कि अधिकारियों ने उन्हें केवल अमेरिकी पासपोर्ट धारक विदेशी नागरिक के रूप में देखा है, जबकि वह आजीवन भारत में रहे हैं और OCI कार्डधारक हैं।
फिल्म इंडस्ट्री और कानूनी लड़ाई
इस पूरी कार्रवाई पर फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक हलकों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। फिल्म निर्माता किरण Rao ने अभिनेता के खिलाफ उठाए गए कदमों पर सवाल उठाया है। फिलहाल, FRRO द्वारा OCI रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया पर खान के जवाब और अधिकारियों के अगले फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
