मुंबई में फॉरेनर्स रीजियनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी FRRO ने अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड धारक इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा गया है। यह नोटिस इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के कथित उल्लंघनों के तहत जारी किया गया है।
क्यों जारी हुआ नोटिस?
गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली एजेंसी FRRO ने चेतावनी दी है कि इस निर्देश का पालन न करने पर इमीग्रेशन कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। यह नोटिस पिछले महीने लागू हुए नए इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत जारी किया गया है, जो विदेशी नागरिकों के प्रवेश, प्रवास और प्रस्थान को नियंत्रित करता है।
आगास्त क्रांति मैदान का प्रदर्शन
बीते 10 अक्टूबर को इमरान खान ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। यह प्रदर्शन महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। स्थानीय पुलिस ने बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें इमरान खान भी शामिल थे। हिरासत में जाने से पहले इमरान ने कहा था कि वह एक नागरिक के रूप में वहां मौजूद थे।
कानूनी जानकारों की अलग-अलग राय
इस मामले पर कानूनी विशेषज्ञ बंटे हुए हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, और यदि उन्होंने अपने प्रवास की शर्तों का उल्लंघन किया है तो सरकार को उन्हें हटाने का अधिकार है। वहीं, अन्य वकीलों का तर्क है कि वह शांतिपूर्ण भीड़ का हिस्सा थे और इस तरह की कार्रवाई से बचा जाना चाहिए। इमरान खान के वकीलों ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है।
