लंदन में एक महिला को 1 घंटे के लिए छुट्टी देने से किया इनकार! कंपनी को चुकाना पड़ा 2 करोड़ का मुआवजा...

लंदन:- एक ऑफिस में सेल्स मैनेजर(sales manager)के पद पर कार्य कर रही Alice Thompson ने अपने Boss से 1 घंटे की छुट्टी मांगी, तो Boss ने कर दिया इंकार, जिस वजह से भुगतना पड़ा करोड़ों का नुकसान!

by SNEHA SHARMA

लंदन में एक महिला को 1 घंटे के लिए छुट्टी देने से किया इनकार! कंपनी को चुकाना पड़ा 2 करोड़ का मुआवजा...

महिलाओं(women's) के लिए घर के काम करना और साथ में बच्चों की जिम्मेदारी होने के साथ नौकरी करना थोड़ा ज्याद ही मुश्किल होता है। क्योकि बच्चो की भी अच्छी परवरिस (Care) मे एक माँ की अहम भुमिका होती है। लेकिन ज्यादातर कंपनियां महिलाओं के इस तर्क को नहीं समझ पाती है। ब्रिटिश की एक कंपनी में ऐसा ही कुछ हुआ है। एक महिला कर्मचारी को बॉस ने 1 घंटे पहले छुट्टी देने से इनकार कर दिया इस वजह से कंपनी को महिला कर्मचारी को उसकी सालाना सैलरी से भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़े और कम्पनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 

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लंदन:- डेली मेल की एक रिपोर्ट से पता चला है कि एलिस थॉम्पसन ने वहां स्थित एक रियल स्टेट(अचल संपति) कंपनी में sales manager के पद पर कार्य करती है। उनकी एक छोटी बच्ची है। जिनको वे काम के दौरान चाइल्ड केयर(बच्चे की देखभाल) में छोड़कर आती है और बच्चे की देखभाल(Childcare) के बंद होने का समय शाम 5 बजे का है। ऐसे में उन्हें कंपनी में सप्ताह में 4 दिन शाम 6 बजे तक काम करने की बजाए 5 बजे तक काम करने की इजाजत मांगी। तो उनके बॉस ने उन्हें जल्दी जाने से मना कर दिया। जिसका कम्पनी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा।

Alice Thompson के इस तर्क को उनके बॉस ने खारिज करते हुए कहां कि अगर आप ऑफिस में 6 बजे की बजाय 5 बजे तक काम करती है। तो यह फुल टाइम जॉब नहीं माना जाएगा। यह आपका पार्ट टाइम जॉब(अंशकालिक नौकरी) माना जाएगा। ब्रिटिश की मेनोर्स एस्टेट (Manors State) कंपनी ने उनको 1 घंटे पहले जाने से मना कर दिया। इस वजह से उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया।

कंपनी को देना पड़ा सैलरी(तनख्वाह) से भी ज्यादा 1.8 करोड़ का मुआवजा जबकि उनका पैकेज 1.2 करोड़ था

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एलिसे थॉम्सपन ने इस कंपनी से जॉब छोड़ने के बाद एंप्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल (रोजगार न्यायाधिकरण) में शिकायत करते हुए कहा। कि उनके साथ कंपनी में लैंगिक भेदभाव(Gender Discrimination) किया गया है उन्होंने कंपनी पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि जो लैंगिक भेदभाव(Gender Discrimination) मेरे साथ हो रहा है वह कल किसी और के साथ भी हो सकता है वह नहीं चाहती कि आगे चलकर वह मेरी बेटी या किसी और महिला के साथ हो तो ट्रिब्यूनल (Tribunal Employment) ने उनकी इस दलील को स्वीकार करते हुए मेनोर्स स्टेट (Manors State) कंपनी की गलती मानते हुए कंपनी को उन्हें भुगतान के तौर पर 181.000 पाउंड यानी लगभग दो करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया गया ट्रिब्यूनल एंप्लॉयमेंट (Tribunal Employment)ने फैसले में यह भी कहा है। कि नर्सरी 5 बजे बंद हो जाती है। तो एक मां को ऐसी परिस्थिति में 6 बजे तक काम करने के लिए प्रेशर(दबाव) डालना बहुत गलत है।

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